क्रूज़ ड्रग्स केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर की जा सकती है। एनआईए के तीन अधिकारियों की टीम शुक्रवार को एनसीबी के मुंबई दफ़्तर पहुँची थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने क्रूज़ ड्रग्स केस से जुड़ी सभी जानकारी एनसीबी से ली हैं। दिल्ली में भी एनआईए और एनसीबी के अधिकारियों के बीच इस मामले को लेकर एक लंबी मीटिंग हुई है।
एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान से एनआईए के अधिकारियों ने मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इस केस में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स एंगल के चलते एनआईए इस मामले की जांच कर सकती है।
शुक्रवार को मुंबई स्थित एनसीबी के दफ्तर में उस समय हलचल तेज हो गई जब एनआईए की एक 3 सदस्यीय टीम दफ्तर में पहुंची। दरअसल, यह टीम दिल्ली में एनसीबी और एनआईए के बड़े अधिकारियों की मीटिंग के बाद आई थी।
एनआईए की टीम ने मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में एनआईए की टीम ने आर्यन खान और दूसरे अन्य अभियुक्तों के केस के बारे में जानकारी ली।
एनआईए ने खास तौर पर आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय ड्रग पैडलर से संबंध के बारे में एनसीबी से कागजात मांगे। सूत्रों का कहना है कि एनसीबी के अधिकारियों ने इस केस से जुड़े हुए अहम दस्तावेजों की एक लिस्ट एनआईए को सौंपी है एवं एनआईए के अधिकारी कुछ दस्तावेज अपने साथ में ले गए हैं।
एनसीबी के अधिकारियों से एनआईए के अधिकारियों की मुलाकात को देखकर यह माना जा रहा है कि क्रूज़ ड्रग्स केस की जांच अब एनआईए को दी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में ‘सत्य हिंदी’ ने जब एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अदालत को बताया था
बता दें कि क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय ड्रग पैडलर से संबंध होने की जानकारी एनसीबी ने मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट को दी थी। जिसमें एनसीबी ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान विदेश में रह रहे एक ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था और उससे ड्रग्स की कमर्शियल मात्रा को लेकर बातचीत कर रहा था।
ऐसा माना जा रहा है कि इसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग एंगल के आने के बाद एनआईए को इस क्रूज़ ड्रग्स मामले की जांच दी जा सकती है।
‘मन्नत’ पहुंचे आर्यन
उधर, इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जमानत मिलने के बाद शनिवार को अपने घर ‘मन्नत’ पहुंचे। मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत के आदेश में 14 शर्तें लगाई हैं। हाई कोर्ट ने पांच पेज के आदेश में कहा था कि आर्यन खान और दो अन्य अभियुक्तों- अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा।
अदालत ने तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोई भी अभियुक्त बगैर अदालत के आदेश के भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा और उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।
हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगर जांच एजेंसी एनसीबी तीनों से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें पूछताछ में सहयोग करना होगा। इसके अलावा अदालत में जब भी सुनवाई होती है तो उन्हें समय पर अदालत में हाजिर भी होना होगा। तीनों को 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया था।
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