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महाराष्ट्र : लॉकडाउन इलाक़ों का नया वर्गीकरण, मुंबई में ई-कॉमर्स की छूट

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन का नया दिशा निर्देश जारी किया। इसके तहत कोरोना संक्रमण के लिहाज से इलाक़ों का नया वर्गीकरण किया गया है। इसके साथ ही कई तरह की आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों की छूट भी दी गई है। 

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए और दूसरे कई बेहद अहम फ़ैसले लिए। नतीजतन, लॉकडाउन से जुड़ी मुख्य बातें बुनियादी तौर पर ही बदल गईं।
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रेड ज़ोन से बाहर

नए दिशा निर्देश की सबसे अहम बात यह है कि मुंबई मेट्रोपोलिटन रीज़न स्थित बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के बाहर का पूरा इलाक़ा रेड ज़ोन से बाहर कर दिया गया है। इसका नतीजा यह होगा कि वहाँ अब आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो सकेंगी। 

पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगाँव, नासिक, धुले, जलगाँव, अकोला और अमरावती की नगरपालिकाओं से बाहर का पूरा इलाक़ा ही रेड ज़ोन से बाहर कर दिया गया है।
यह चिंता की बात इसलिए है कि महाराष्ट्र स्वयं पूरे देश में सबसे अधिक कोरोना मामलों वाला राज्य है। यहाँ अब तक कोरोना संक्रमण के 35,058 मामले सामने आए हैं और 1,249 लोगों की मौत इससे हुई है। 

मनमर्जी से वर्गीकरण

केंद्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों का एलान करते हुए कहा था कि राज्यों को यह छूट होगी कि वे अपने हिसाब से इलाक़ों का वर्गीकरण करें। उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया और नए तरीके से वर्गीकरण किया है। 

महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा निर्देश की दूसरी अहम बात यह है कि आर्थिक गतिविधियाँ फिर से चालू करने के लिहाज से ग्रीन ज़ोन और ऑरेंज ज़ोन में कोई फर्क़ नहीं किया गया है।
दोनों को मिला कर नॉन-रेड ज़ोन कर दिया गया है। यानी, जो गतिविधियाँ ग्रीन ज़ोन में हो सकेंगी, वे ऑरेंज ज़ोन में भी की जा सकेंगी। इस तरह आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से दो ज़ोन ही हुए। नया वर्गीकरण 22 मई से लागू होगा। 

रियायतें

इस वर्गीकरण का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ इलाक़ों को छोड़ कर पूरे महाराष्ट्र से ही आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। ये बस मुंबई और उसके बाहर की कुछ नगरपालिकाओं के ही इलाक़े हैं, जो रेड ज़ोन में हैं।  

मुंबई के रेड ज़ोन को छोड़ शेष इलाक़ों में ई-कॉमर्स कंपनियों को ग़ैर-आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने की छूट भी दे दी गई है।

दुकान-बाज़ार खुलेंगे

पिछले हफ़्ते हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि नए दिशा निर्देश लागू होने के पहले 48 घंटे का समय ज़िला प्रशासन को मिलना चाहिए, जिसमें वे इसकी तैयारी कर सकें।  

राज्य सरकार ने कहा है कि ज़िले के अंदर बसें आधी क्षमता के साथ चल सकेंगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बसों के जाने से जुड़ा दिशा निर्देश बाद में जारी किया जाएगा।

परिवहन

हर तरह के निजी परिवहन की छूट दी गई है, इसमें दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया के वाहन शामिल हैं। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। दोपहिया वाहनों में एक आदमी ही जा सकेगा, जबकि रिक्शा और कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे। 

खेलकूद के परिसर, स्टेडियम वगैरह निजी खेलकूद के लिए खुल जाएंगे, पर समूह को इसकी अनुमति नहीं होगी। ऐसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें दर्शक भी मौजूद हों।
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क़मर वहीद नक़वी
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