मुंबई स्थित ठाणे की एक सेशंस कोर्ट ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस के जांच करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि एटीएस इस मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज़ एनआईए को सौंप दे।