मुंबई स्थित ठाणे की एक सेशंस कोर्ट ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस के जांच करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि एटीएस इस मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज़ एनआईए को सौंप दे।
मनसुख मामला: महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर कोर्ट ने लगाई रोक
- महाराष्ट्र
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- 24 Mar, 2021
मुंबई स्थित ठाणे की एक सेशंस कोर्ट ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस के जांच करने पर रोक लगा दी है।

मनसुख हिरेन उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक थे। संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। लेकिन एटीएस भी मामले में जांच कर रही थी।