मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि गिरफ़्तार राकांपा नेता- नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। अदालत ने दोनों नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनमें राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए शुक्रवार को विधानसभा जाने की अनुमति मांगी गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार नवाब मलिक और देशमुख दोनों ने राज्य की छह सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।