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भड़काऊ भाषण के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया है। राज ठाकरे पर रविवार को औरंगाबाद में हुई रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। राज ठाकरे के साथ ही औरंगाबाद रैली के तीन आयोजकों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

औरंगाबाद की रैली के बाद से ही महाराष्ट्र और स्थानीय पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जांच कर रही थी और यह माना जा रहा था कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। 

राज ठाकरे ने औरंगाबाद में हुई रैली में उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर चेताया था कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे।

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अलर्ट पर है पुलिस

राज ठाकरे के इस एलान को देखते हुए ही पूरे महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी रजनीश सेठ ने एनडीटीवी को बताया कि कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर डीजीपी ने पुलिस के आला अफसरों के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की है और उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी है।

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राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में यह भी कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे। मनसे प्रमुख ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार लाउडस्पीकर हटवा सकती है तो महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है।

गैर जमानती वारंट जारी

राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। यह गैर जमानती वारंट 2008 के एक मामले में जारी किया गया है।

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क़मर वहीद नक़वी
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