मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ दिए गए बयान के कारण शिव सैनिकों के निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अदालत ने भी चेताया है। रायगढ़ कोर्ट ने मंगलवार देर रात को राणे को 15 हज़ार के निजी मुचलके पर जमानत तो दे दी लेकिन उनकी गिरफ़्तारी को जायज ठहराया। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री को हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अदालत ने नारायण राणे को चेताया, गिरफ़्तारी को सही ठहराया
- महाराष्ट्र
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- 26 Aug, 2021
रायगढ़ कोर्ट ने मंगलवार देर रात को राणे को 15 हज़ार के निजी मुचलके पर जमानत तो दे दी लेकिन उनकी गिरफ़्तारी को जायज ठहराया।

थप्पड़ वाले बयान के लिए राणे के ख़िलाफ़ शिव सैनिकों ने कई जगहों पर एफ़आईआर दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था।
राणे से अदालत ने यह भी कहा है कि वे 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश हों। यहां भी उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा राणे से 31 अगस्त और 13 सितंबर को भी पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।