बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए सीबीआई ने देशमुख के ख़िलाफ़ प्राथमिक जाँच का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद केंद्रीय जाँच एजेंसी की एक टीम मुंबई पहुँच चुकी है और सबूत इकट्ठे कर जाँच शुरू कर दी है। सीबीआई ने पाँच अप्रैल, 2021 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्राथमिक जाँच दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जाँच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था।
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करेगा।
मुंबई सीबीआई दफ़्तर के एक सूत्र ने बताया कि सीबीआई की टीम जो दिल्ली से आई है उसमें क़रीब आधा दर्जन लोग हैं जिसकी ज़िम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी के कंधों पर होगी। सीबीआई की ये टीम अब इस केस से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ये टीम पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह सहित मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी जिन्होंने अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप लगाए हैं। 'सत्य हिंदी' को सीबीआई सूत्रों से पता चला है कि अनिल देशमुख का बयान मुख्य गवाहों के बयान के बाद दर्ज किया जाएगा।
आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था।
परमबीर सिंह ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख पर वसूली के आरोपों की जाँच सीबीआई से करने का आदेश दिया था। इसी के बाद सीबीआई की ये टीम मुंबई पहुँची है।
अनिल देशमुख मामले को लेकर सोमवार को एनीसीपी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें शरद पवार, अनिल देशमुख, अजित पवार और सु्प्रिया सुले मौजूद रहे। यह बैठक अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ आए हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री की ज़िम्मेदारी दिलीप वलसे पाटील को दी गई है।
इस बीच अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जाँच के आदेश के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख का पक्ष रखेंगे।
अपनी राय बतायें