बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिए गए आरक्षण को बरक़रार रखा है।अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि संविधान में भले ही 50% आरक्षण की बात कही गयी है लेकिन अपवादात्मक परिस्थितियों में उसमें बदलाव करने का अधिकार है और राज्य सरकार ऐसा निर्णय कर सकती है। मुंबई उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद प्रदेश में मराठा समाज को आरक्षण देने का रास्ता साफ़ हो गया है। अदालत ने आरक्षण को वैध बताते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला, मराठा समुदाय को मिलेगा 12-13% आरक्षण
- महाराष्ट्र
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- 27 Jun, 2019
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिए गए आरक्षण को बरक़रार रखा है।
