बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 20 जून को होने वाले एमएलसी के चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति मांगी थी। अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि क़ानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसे मतदान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने हमला करते हुए कहा है कि अदालत के फ़ैसले के पीछे कोई दूसरा फ़ैसला लिख रहा है।