बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 20 जून को होने वाले एमएलसी के चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति मांगी थी। अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि क़ानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसे मतदान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने हमला करते हुए कहा है कि अदालत के फ़ैसले के पीछे कोई दूसरा फ़ैसला लिख रहा है।
हाई कोर्ट से मलिक, देशमुख को झटका, MLC चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान
- महाराष्ट्र
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- 17 Jun, 2022

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को अदालत ने किस आधार पर एमएलसी चुनाव में वोट डालने से रोका? जानिए वह वजह।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार तक फ़ैसला सुरक्षित रखा था और आज अदालत ने मलिक और देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।