फैक्ट चेक यूनिट पर मोदी सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकती है। इन संशोधित नियमों से ही केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके कामकाज के बारे में 'फर्जी और भ्रामक' सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने की मंजूरी मिली थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट रद्द- 'नियम संशोधन असंवैधानिक'
- महाराष्ट्र
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- 29 Mar, 2025
कुणाल कामरा ने याचिका दाखिल कहा है कि वह एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जो अपनी सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर निर्भर हैं और इन नियमों के कारण उनकी सामग्री पर मनमाने ढंग से सेंसरशिप हो सकती है।

आईटी नियमों में संशोधन को रद्द करते हुए जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा, 'मेरा मानना है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।' इस मामले में दो अन्य जजों की पीठ ने जो फ़ैसला दिया था वह बँटा हुआ था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा बँटा हुआ फैसला सुनाए जाने के बाद एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर ने कहा अब कहा है कि ये संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं। पहले जस्टिस पटेल ने नियमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस गोखले ने नियमों की वैधता को बरकरार रखा था।