बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब तक जनता में आक्रोश न हो तब तक पुलिस तंत्र काम नहीं करता। इसके साथ ही इसने स्कूल अधिकारियों से घटना की समय पर रिपोर्ट न करने के लिए सवाल किया और पूछा, 'अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है, तो शिक्षा के अधिकार के बारे में बोलने का क्या फायदा है?' बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और इसी को लेकर वह सुनवाई कर रहा था।
बदलापुर: जनता में आक्रोश न हो तो पुलिस तंत्र काम नहीं करता- हाईकोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 22 Aug, 2024
बदलापुर स्कूल में चार वर्षीय दो बच्चियों से यौन शोषण मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जानिए, इसने सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी की।

अदालत ने बदलापुर पुलिस से पूछा कि पीड़ितों और उनके परिवारों के बयान प्रक्रिया के अनुसार समय पर क्यों नहीं दर्ज किए गए और स्कूल अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कथित घटना जिस स्कूल में हुई, उसके ख़िलाफ़ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।