पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश पिछले हफ्ते आया था, जिसमें ईडी के आरोपपत्र को रद्द कर दिया गया।अदालत ने माना कि "सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम के तहत कोई अनुसूचित अपराध शामिल नहीं है।" सीबीआई ने कथित जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोप पत्र दायर किया था। इनमें फारूक और अन्य के नाम थे। फारूक ने इस मामले को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। क्योंकि वो इसकी असलियत जानते हैं। लेकिन कश्मीर में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बयान चल रहे हैं।