ड्रग्स केस में एनसीबी आर्यन ख़ान को साज़िश रचने का जो आरोप लगाती रही थी और जिसकी बुनियाद पर वह दलीलें देती रही थी उन सभी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। अदालत ने अपने जमानत वाले आदेश में कहा है कि आरोपियों- आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के बीच साज़िश दिखाने वाले क़रीब-क़रीब कोई भी सकारात्मक सबूत नहीं हैं। पिछले महीने आर्यन ख़ान को जमानत देने के मामले में अदालत का यह विस्तृत आदेश शनिवार को आया है।
आर्यन केस- आरोपियों के बीच साजिश दिखाने वाले कोई सबूत नहीं: हाई कोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 15 Dec, 2021
आर्यन ख़ान की जमानत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश एनसीबी और समीर वानखेड़े के लिए क्यों तगड़ा झटका है? जानिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को तीनों को जमानत दे दी थी। एनसीबी द्वारा एक क्रूज पर छापेमारी के बाद उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।