ड्रग्स केस में एनसीबी आर्यन ख़ान को साज़िश रचने का जो आरोप लगाती रही थी और जिसकी बुनियाद पर वह दलीलें देती रही थी उन सभी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। अदालत ने अपने जमानत वाले आदेश में कहा है कि आरोपियों- आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के बीच साज़िश दिखाने वाले क़रीब-क़रीब कोई भी सकारात्मक सबूत नहीं हैं। पिछले महीने आर्यन ख़ान को जमानत देने के मामले में अदालत का यह विस्तृत आदेश शनिवार को आया है।