पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा फिलहाल गिरफ़्तार नहीं हो पाएँगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीआईडी को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। येदियुरप्पा ने 17 जून को जांच के लिए पेश होने की इच्छा जताई है। एक दिन पहले बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वरिष्ठ भाजपा नेता ने बुधवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस साल मार्च में उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगली सुनवाई की तारीख़ तक गिरफ्तारी पर रोक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि येदियुरप्पा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और बीमार हैं।
येदियुरप्पा अगली सुनवाई तक पोक्सो केस में गिरफ्तार नहीं होंगे: हाईकोर्ट
- कर्नाटक
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- 13 Jun, 2024
यौन उत्पीड़न से जुड़े पोक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है। जानिए, अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया है।

इसी साल 14 मार्च को बेंगलुरु पुलिस ने 17 वर्षीय पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। 80 वर्षीय येदियुरप्पा को सीआईडी ने 12 जून को तलब किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए 18 जून तक पेश होने का समय मांगा कि वह नई दिल्ली में हैं।