जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने चर्चित कठुआ गैंगरेप व मर्डर केस मामले की जाँच करने वाले विशेष जाँच दल (एसआईटी) के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कठुआ में साल 2018 में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
कठुआ गैंगरेप: एसआईटी के 6 सदस्यों के ख़िलाफ़ होगी एफ़आईआर
- जम्मू-कश्मीर
- |
- 23 Oct, 2019
कठुआ में साल 2018 में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने यह आदेश तीन व्यक्तियों की एक याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले के एक अभियुक्त विशाल जंगोत्रा के ख़िलाफ़ झूठे सबूत देने के लिए पूछताछ के दौरान उनका उत्पीड़न किया गया था। बाद में विशाल जंगोत्रा को इस मामले से बरी कर दिया गया था।
अपनी याचिका में कठुआ और सांबा के रहने वाले सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा ने इस बात का दावा किया है कि उनके द्वारा 24 सितंबर को जम्मू के पक्का डांगा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में दी गई शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।