दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण हो और इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर याचिका दायर की है।




इससे पहले दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया भारत को दिल्ली की नजर से देखती है। वहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई।