उत्तराखंड में दिवाली के बाद विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जाएगा और पास कराने की कोशिश होगी। इसका विरोध होने की उम्मीद कम ही है। लेकिन इस कानून की कुछ और विशेषताएं भी उत्तराखंड सरकार ने शामिल की हैं। जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिप वाले संबंधों का रजिस्ट्रेशन कराना और विवाह की आयु 18 साल ही रखने की बात शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, इंडिया टुडे आदि ने यह खबर सूत्रों के हवाले से दी है। यहां पर जो सबसे खास बात है, वो ये कि चार राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मिजोरम में वोट पड़ चुके हैं और पांचों राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उत्तराखंड की भाजपा सरकार की इस घोषणा से भाजपा अपने उस बड़े चुनावी वादे को पूरा करने का संकेत देगी, जिसे उसने पूरे देश में लागू करने की घोषणा की थी।
उत्तराखंड में अगले हफ्ते समान नागरिक संहिता बिल पेश होगा, और क्या है इसमें?
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- 29 Mar, 2025
उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां अगले हफ्ते समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल लाया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। भाजपा का यह प्रमुख चुनावी वादा था। लेकिन भाजपा ने इसे पूरे देश में एकसाथ लागू नहीं करके, भाजपा शासित राज्यों में लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया है। हालांकि इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस दौरान भाजपा का यह कदम काफी कुछ बताता है।
