नीरव मोदी को आख़िरकार अब भारत लाया जा सकता है। लंदन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 14 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया। इसने कहा कि नीरव को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने में कोई समस्या नहीं है। इस तरह उन्हें प्रत्यर्पित तो किया जा सकता है, लेकिन नीरव मोदी के पास अधिकार है कि वह अदालत के इस फ़ैसले को ब्रिटेन की ऊँची अदालत में चुनौती दे।
पीएनबी घोटाला: लंदन के कोर्ट से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी
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- 25 Feb, 2021
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 14 हज़ार करोड़ के घोटाले में वांछित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है।

मजिस्ट्रेट की अदालत के फ़ैसले को ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल को एक हस्ताक्षर के लिए वापस भेजा जाएगा। इसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर दोनों तरफ़ से यानी नीरव मोदी और भारत सरकार वहाँ के उच्च न्यायालय में अपील की संभावना है।
नीरव मोदी को मार्च, 2019 में गिरफ़्तार किया गया था और तब से उन्हें भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। पीएनबी मामले में नीरव के ख़िलाफ़ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुक़दमे दर्ज हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी थी।