क्या कोई जाँच एजेंसी बिना किसी सबूत के किसी को भी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के शक में या हमले की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ़्तार कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों से आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक मॉड्यूल 'हरकत-उल हर्ब-ए-इस्लाम' से जुड़े होने के शक में 14 मुसलिम नौजवानों को गिरफ़्तार करने वाली एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अदालत से झटका लगा है। पटियाला कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार को इनमें से चार मुसलिम नौजवानों को जमानत पर रिहा कर दिया है। बाक़ी 10 नौजवानों की ज़मानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन यह सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए टल गई है।