कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल सरकार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई मंगलवार सुबह होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और संजीव खन्ना का खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगा। सीबीआई ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह चिटफंड घोटालों में सहयोग करने और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दे।
सीबीआई ने यह याचिका सोमवार को ही दायर की थी और कहा था कि राजीव कुमार साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उसके पास सीबीआई ने ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उसके आरोपों की पुष्टि होती हो। आज सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार अपने-अपने साक्ष्य पेश कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को ही सीबीआई की एक दूसरी याचिका पर भी सुनवाई करेगा। सोमवार की शाम सीबीआई ने राजीव कुमार, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रमुख के ख़िलाफ़ अवमानना का आरोप सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने जानबूझ कर अदालत के फ़ैसले को लागू नहीं किया है।
सोमवार को सीबीआई का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राजीव कुमार इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सीबीआई के लोग उनके आवास पर इसी कारण गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक अभूतपूर्व घटना थी। उन्होंने कहा, 'सीबीआई अफ़सरों को पार्क स्ट्रीट थाने में रखा गया, पुलिस वाले तभी पीछे हटे जब उन्हें यह पता चला कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के परिवार वालों को बंधक बना कर रख लिया गया था। उन्हें तब छोड़ा गया जब संयुक्त निदेशक ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर इस मामले को उजागर करने की बात कही।'
उन्होंने यह भी कहा था कि राजीव कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके धरने पर बैठे थे। इससे भी साबित होता है कि वे उनके साथ मिले हुए हैं। इससे साबित होता है कि कोलकाता के पुलिस प्रमुख सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर सकते थे।
खंडपीठ ने मेहता की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। रंजन गोगई ने कहा:
'आपने इसका एक सबूत नहीं दिया है कि सबूत नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आप इस बात का एक सबूत दीजिए कि राजीव कुमार ने साक्ष्य नष्ट किया है, हम उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा।'
तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कुछ देर पहले ही रिकार्ड मिले हैं। इस पर भी गोगोई ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 'यह क्या बात हुई? आपको थोड़ी देर पहले ही रिकार्ड मिले हैं और आप चाहते हैं कि हम तुरन्त आपके मामले में फ़ैसला सुना दें?' इसके बाद उन्होंने अगले दिन यानी मंगलवार सुबह 10.30 पर सुनवाई करने की बात कही। दूसरी ओर, शाम को सीबीआई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गई। उसने राजीव कुमार के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख पर अदालत की अवमानना का मामला दायर कर दिया।
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