मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर सोमवार को शीर्ष अदालत ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है जबकि री- डेवलपमेंट प्लान से जुड़े कई मुद्दे अभी अदालत के सामने लंबित हैं।
सेंट्रल विस्टा: सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- अगले आदेश तक रोकें काम
- देश
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- 9 Dec, 2020
अदालत ने कहा कि सरकार सभी निर्माण कार्यों को तुरंत रोके। हालांकि उसने 10 दिसंबर को होने वाले आधारशिला कार्यक्रम को किए जाने की अनुमति दे दी है।

अदालत ने कहा कि सरकार सभी निर्माण कार्यों को तुरंत रोके। हालांकि उसने 10 दिसंबर को होने वाले आधारशिला कार्यक्रम को किए जाने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पष्ट निर्देश दिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किसी भी प्रकार का कार्य अभी नहीं होना चाहिए। इसके तहत किसी तरह के निर्माण को ध्वस्त न करना या पेड़ों को न गिराना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नाराज़गी जताई कि केंद्र सरकार निर्माण कार्य के लिए बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है।