सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 47 निवासियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद असम सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा था अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
असम में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा, यूपी में कब?
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- 30 Sep, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भाजपा शासित राज्य असम, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारों ने इसकी धज्जियां उड़ा दीं। यूपी में तो दो दिन पहले समुदाय विशेष की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। असम में हुए ऐसे ही मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 सितंबर को असम सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और तीन हफ्ते में जवाब मांगा।
