सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 47 निवासियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद असम सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा था अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।