पाँच राज्यों में चुनावी हलचल के बीच अब एक अप्रैल से नये चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सोमवार को फ़ैसला दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले ग़ैर सरकारी संगठन एडीएआर की याचिक पर कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है।
नये इलेक्टोरल बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किये जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
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- 26 Mar, 2021
पाँच राज्यों में चुनावी हलचल के बीच अब एक अप्रैल से नये चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सोमवार को फ़ैसला दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की एडीएआर की याचिक पर कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है।

एडीआर यानी एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स ने क़रीब एक पखवाड़ा पहले ही चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से की थी। इसने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो पाँच राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फ़र्जी यानी शेल कंपनियों के ज़रिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएँगे।