सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सोरेन की याचिका खारिज कर दी कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ईडी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने सुनवाई की। सोरेन ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। शीर्ष अदालत ने इसकी तत्काल सुनवाई के लिए गुरुवार को विशेष पीठ गठित की थी। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल थे।
ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएँ सोरेन: सुप्रीम कोर्ट
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- 2 Feb, 2024
ईडी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। जानिए, शीर्ष अदालत ने क्या कहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सोरेन की याचिका का उल्लेख किया था, जिसके बाद सीजेआई ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।