सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सोरेन की याचिका खारिज कर दी कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ईडी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने सुनवाई की। सोरेन ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। शीर्ष अदालत ने इसकी तत्काल सुनवाई के लिए गुरुवार को विशेष पीठ गठित की थी। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल थे।