सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों को भरने में देरी पर सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए भी केंद्र की तीखी आलोचना की और एक्ट को अदालत द्वारा हटाए गए प्रावधानों का मिलता जुलता रूप क़रार दिया। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, 'इस अदालत के फ़ैसलों का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं! कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई? आपने कहा कि कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था?' मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत स्थिति से 'बेहद परेशान' है।