सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अविवाहित महिलाएँ भी विवाहित महिलाओं की तरह गर्भपात कराने के अधिकार की हकदार हैं। यह फ़ैसला 20-24 सप्ताह की गर्भावस्था को गर्भपात कराने के मामले में आया है। इसने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ गिराने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा।