कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस केस को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी ईडी के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ़ैसला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस
- देश
- |
- |
- 5 Mar, 2024
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। जानिए, इसने क्या फ़ैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया। यह मामला कर चोरी और करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता को सितंबर 2019 में ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। हालाँकि कुछ हफ्तों में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।