सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश में दर्ज देशद्रोह के एफ़आईआर को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इसने कहा कि ऐसे मामलों से सुरक्षा के लिए हर पत्रकार हकदार है। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने पिछले साल दिल्ली दंगे पर विनोद दुआ के यूट्यूब शो को लेकर देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज कराया था। एफ़आईआर में उनपर फ़ेक न्यूज़ फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानि वाली सामग्री छापने और सार्वजनिक रूप से ग़लत बयान देने का आरोप लगाया गया था। इस एफ़आईआर के ख़िलाफ़ ही विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में गए थे।
सुप्रीम कोर्ट: हर पत्रकार सुरक्षा का हकदार; विनोद दुआ राजद्रोह केस खारिज
- देश
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- 3 Jun, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश में दर्ज देशद्रोह के एफ़आईआर को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इसने कहा कि ऐसे मामलों से सुरक्षा के लिए हर पत्रकार हकदार है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस एफ़आईआर को तो रद्द किया ही, इसके साथ ही विनोद दुआ की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाले किसी भी पत्रकार पर तब तक एफ़आईआर दर्ज नहीं की जाए जबतक हाईकोर्ट जज के नेतृत्व वाले पैनल से इसके लिए सहमति नहीं ली गई हो।