सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि देश का केवल एक ही डोमिसाइल है और किसी भी राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि राज्य पुनर्गठन क़ानून नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते।