सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि देश का केवल एक ही डोमिसाइल है और किसी भी राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि राज्य पुनर्गठन क़ानून नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते।
राज्यों के लिए अलग डोमिसाइल नहीं, देश में कहीं भी रहें: सुप्रीम कोर्ट
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- 15 Sep, 2022
डोमिसाल यानी रहने या बसने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला सुनाया है। इसने कहा है कि राज्यों के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है। जानिए कोर्ट ने और क्या कहा।

इस फ़ैसले का साफ़ संदेश यह है कि नागरिकता भारतीय होने की दी जाती है न कि राज्यों की। कोर्ट ने यह कहा भी कि संविधान के तहत भारत राज्यों का एक संघ है। इसने कहा कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाग भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।