गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 147 और विरोध में 42 वोट पड़े।  इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव गिर गया था और अब बिल को पारित करने के लिए फ़ाइनल वोटिंग का सहारा लिया गया। विधेयक के क़ानून बन जाने पर सरकार किसी को भी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के शक के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 287 वोट पड़े और इसके विरोध में 8 वोट पड़े थे।