राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता अमान्य होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल को गुजरात की एक अदालत से दो साल की जेल की सजा मिली है। उन्हें जमानत मिल गई है और फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि राहुल के पास ऊपरी अदालत में एक महीने तक अपील करने तक के लिए उनके पास मोहलत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क़ानून के जानकार क्या कहते हैं और क्या है नियम?
सजा मिलते ही क्या राहुल स्वत: अयोग्य हो गए? जानें विशेषज्ञों की राय
- देश
- |
- 24 Mar, 2023
मोदी सरनेम को लेकर अवमानना मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को भले ही ऊपरी अदालत में अपील के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है, लेकिन उनकी संसद सदस्यता पर क्या है क़ानूनी स्थिति?

कानूनी दिग्गज और पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो साल की जेल की सजा के साथ ही एक सांसद के रूप में स्वत: ही अयोग्य हो जाते हैं। हालाँकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह सजा अपने आप में 'विचित्र' है।