बुलडोजर से घरों को गिराने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की तमाम अदालतों में लंबित हैं। यानी अंतिम फैसला आना बाकी है, इसके बावजूद बीजेपी शासित यूपी, एमपी, गुजरात में बुलडोजर पॉलिटिक्स जारी है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर को कहना पड़ा कि बुलडोजर से इस तरह घरों को गिराना अवैध है। इंडियन एक्सप्रेस ने रविवार को पूर्व चीफ जस्टिस से बात की, जिसे सोमवार के अखबार में प्रमुखता से छापा गया है। पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी इस मामले में खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पूर्व चीफ जस्टिस माथुर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह पूरी तरह से अवैध है। भले ही आप एक पल के लिए भी मान लें कि निर्माण अवैध था, वैसे ही करोड़ों भारतीय कैसे रहते हैं, यह अनुमति नहीं है कि आप रविवार को एक घर को ध्वस्त कर दें जब उस घर के सारे लोग हिरासत में हों। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि कानून के शासन का सवाल है।