सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों से यह तय करने को कहा कि रैलियों में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न हो, या हिंसा या संपत्ति को नुकसान न हो, जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त बल तैनात करें और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, यूपी, हरियाणा की सरकारों को ये निर्देश जारी किए हैं।
नूंह हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वीएचपी-बजरंग दल की रैलियों की वीडियो रेकॉर्डिंग हो
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- 2 Aug, 2023
दिल्ली एनसीआर में वीएचपी-बजरंग दल के प्रदर्शनों के मद्देनजर एकतरफ तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बुधवार 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की मांग करते हुए इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने के संबंध में याचिका दायर की गई। इस अदालत ने दोपहर बाद सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
