सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की अदालतों को मस्जिदों के सर्वे की मांग करने वाले किसी भी नए मुकदमे या याचिका को स्वीकार करने या आदेश पारित करने से रोक दिया। याद रहे देश में कुछ तत्व लगातार याचिकाएं दायर कर मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाश रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम आदेश तक इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं और सर्वे आदेश की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा था। संभल में ऐसे ही सर्वे के दौरान पिछले महीने हिंसा हुई, जिसमें 4 मुस्लिम युवक मारे गए।
सुनो अदालतों...पूजा स्थलों को लेकर कोई नया केस नहीं, कोई सर्वे भी नहींः सुप्रीम कोर्ट
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- 12 Dec, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियिम 1991 (Places of Worship Act 1991) को चुनौती देनेे वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 12 दिसंबर गुरुवार को साफ कर दिया कि न तो अब कोई नया मुकदमा दर्ज किया जाए और न ही अंतिम आदेश तक किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे की इजाजत है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िएः
