यह कैसा नया ट्रैफ़िक नियम! हेलमेट-कागजात नहीं थे तो स्कूटी चलाने वाले पर 23 हज़ार जुर्माना। यदि स्कूटी की मार्केट वैल्यू सिर्फ़ 15 हज़ार रुपये हो तो? यानी जितना जुर्माना लगाया गया उतने की तो गाड़ी भी नहीं है। रिपोर्टों में कहा गया है कि स्कूटी चलाने वाले ने कह दिया है कि वह 15 हज़ार की स्कूटी के लिए 23 हज़ार का जुर्माना भरने नहीं जाएँगे। यह मामला गुरुग्राम में चालान काटे जाने का है।
यह कैसा ट्रैफ़िक नियम! 15 हज़ार की स्कूटी, 23 हज़ार जुर्माना
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- 4 Sep, 2019
यह कैसा नया ट्रैफ़िक नियम! हेलमेट-कागजात नहीं थे तो स्कूटी चलाने वाले पर 23 हज़ार जुर्माना। यदि स्कूटी सिर्फ़ 15 हज़ार रुपये की हो तो? यानी जितना जुर्माना लगाया गया उतने की तो गाड़ी भी नहीं है।

देश भर में मोटर व्हीकल एक्ट में हाल ही में संशोधन किया गया है। बता दें कि एक सितंबर को ही नया नियम लागू हुआ है। 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि इन बदले नियमों के बाद सोमवार को पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे थे। इसके लिए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट नहीं देने के लिए भी पाँच हज़ार रुपये का चालान काटा गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर 2000 रुपये, वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन के लिए 10 हज़ार रुपये और हेलमेट नहीं पहनने के लिए एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया।