केरल हाई कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले क़ानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हाई कोर्ट ने 'लाइव लॉ' की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह नोटिस जारी किया है।
'लाइव लॉ' ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स) एक्ट,2021 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
बता दें कि नए इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमेडियरीज़ एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021, के तहत सरकार ओटीटी और डिजिटल समाचार के लिए एक आत्मनियामक (सेल्फ़ रेगुलेटरी) संस्था का गठन करेगी। यह निकाय आचार संहिता भी बनाएगी और उसकी निगरानी करेगी। यह संस्था अलग-अलग विभागों के लोगों को लेकर एक कमेटी बनाएगी, जो शिकायतों की जाँच करेगी।
यदि प्रकाशकों की आत्मनियामक संस्था शिकायतों का निपटारा नहीं कर सकेगी तो यह कमेटी करेगी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय संयुक्त सचिव के स्तर का एक अफ़सर नियुक्त करेगा जो ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकेगा।
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