चर्चित कठुआ गैंगरेप व मर्डर केस मामले में पठानकोट की अदालत ने तीन दोषियों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य को 5-5 साल क़ैद की सजा सुनाई है। जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सांझी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार का नाम शामिल हैं। जबकि तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल क़ैद की सजा सुनाई गई है और इन तीनों को ही सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया है।