सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरिद्वार हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की अंतरिम जमानत खत्म कर दी और उन्हें अगले शुक्रवार तक सरेंडर करने को कहा है। आरोपी वसीम रिजवी को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सरेंडर करने का आदेश
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद नेता जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसी के साथ मेडकिल आधार पर मिली अंतरिम जमानत को खत्म कर दिया है। त्यागी ने हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच दी थी।
