पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार करने और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिल्ली की अदालत ने शाम 7 बजे सुनाया। हालांकि देश की समाचार एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के हवाले से यही खबर दिन में करीब पौने तीन बजे सुना दी थी। बेशक जुबैर को जमानत नहीं मिली, लेकिन इस केस में शनिवार का दिन जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की जोरदार दलीलों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने इस केस में दिल्ली पुलिस के तर्कों की धज्जियां उड़ा दीं।
मैं कोर्ट में कह रहा हूं, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आयाः जुबैर, पुलिस की धज्जियां उड़ीं
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- 2 Jul, 2022
पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जमानत न मिलने का फैसला शाम 7 बजे कोर्ट ने जारी किया। दिल्ली पुलिस की इस मामले में शनिवार को अच्छी खासी किरकिरी हुई लेकिन वो डैमेज कंट्रोल में लगी रही। लेकिन कोर्ट में शनिवार को जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली पुलिस के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दीं। इसके बावजूद जुबैर को जमानत नहीं मिल सकी। वृंदा ग्रोवर के तर्कों को सत्य हिन्दी पर गौर से पढ़िए।
