पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार करने और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिल्ली की अदालत ने शाम 7 बजे सुनाया। हालांकि देश की समाचार एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के हवाले से यही खबर दिन में करीब पौने तीन बजे सुना दी थी। बेशक जुबैर को जमानत नहीं मिली, लेकिन इस केस में शनिवार का दिन जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की जोरदार दलीलों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने इस केस में दिल्ली पुलिस के तर्कों की धज्जियां उड़ा दीं।