हिजाब मामले में मंगलवार 20 सितंबर को आठवें दिन सुनवाई जारी रही। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुत महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। जस्टिस धूलिया ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रैक्टिस है या नहीं है जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए था। कर्नाटक सरकार की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया कि कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम लड़कियां 2021 तक हिजाब पहनकर नहीं आती थीं।