बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। राणा दंपती को गिरफ्तार करने आए पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के लिए यह एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस कार्रवाई तब हुई जब राणा दंपती ने मातोश्री – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर प्रदर्शन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे द्वारा राज्य को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद राज्य में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विरोधी अभियान शुरू किया था। फिर इसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति कूद पड़े। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राणा दंपती का इस्तेमाल महाराष्ट्र में माहौल खराब करने के लिए कर रही है। बीजेपी उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने के लिए हनुमान चालीसा की राजनीति कर रही है।
सांसद नवनीत राणा के खिलाफ FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार
- देश
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- 26 Apr, 2022
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जगह सही है।
