बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ प्रारंभिक जाँच करे। याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। पाटिल के अनुसार इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफ़आईआर दर्ज की जाए।
देशमुख के ख़िलाफ़ 15 दिन में प्रारंभिक जाँच करे सीबीआई: हाई कोर्ट
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- 5 Apr, 2021
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ प्रारंभिक जाँच करे।

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ़्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े को हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाहने का टारगेट दिया था। उन्होंने ये आरोप तब लगाए थे जब उन्हें मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटा दिया गया था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अवैध वसूली और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसी आधार पर जाँच के लिए याचिका दाखिल की गई थी।