ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला सीनियर डिवीजन वाराणसी के सिविल जज से जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए और इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाए।

अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई किसी अनुभवी न्यायिक अफसर के समक्ष की जानी चाहिए।