लाइव लॉ के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और अयोग्य घोषित सांसद राहुल गांधी की याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने राहुल गांधी को उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मांगी गई किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की छुट्टियों के बाद उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस पर निर्णय बेंच द्वारा दिया जाएगा।