विशेष सीबीआई अदालत ने रिटायर्ड आईपीएस अफ़सर डी. जी. वंजारा और एन. के. अमीन के ख़िलाफ़ हत्या, साजिश और दूसरे आपराधिक आरोप यह कह कर रद्द कर दिए हैं कि मुक़दमा चलाने के लिए ज़रूरी अनुमति गुजरात सरकार ने नहीं दी है। अदालत ने कहा है कि इन अभिुयक्तों पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए, पर उसके लिए धारा 197 के तहत गुजरात सरकार की अनुमति नहीं मिली है, लिहाज़ा तमाम आरोप निरस्त किए जाते हैं।