विशेष सीबीआई अदालत ने रिटायर्ड आईपीएस अफ़सर डी. जी. वंजारा और एन. के. अमीन के ख़िलाफ़ हत्या, साजिश और दूसरे आपराधिक आरोप यह कह कर रद्द कर दिए हैं कि मुक़दमा चलाने के लिए ज़रूरी अनुमति गुजरात सरकार ने नहीं दी है। अदालत ने कहा है कि इन अभिुयक्तों पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए, पर उसके लिए धारा 197 के तहत गुजरात सरकार की अनुमति नहीं मिली है, लिहाज़ा तमाम आरोप निरस्त किए जाते हैं।
इशरत जहाँ मामले के अभियुक्त वंजारा को क्यों बचाया गुजरात सरकार ने?
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- 3 May, 2019
गुजरात सरकार ने इशरत जहाँ मुठभेड़ मामले के अभियुक्त डी. जी. वंजारा पर मुक़दमा चलाने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से अदालत ने मामले को ही रद्द कर दिया। क्या वह उन्हें बचा रही है?
