सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को भी चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा देश भर में कहीं भी नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह आदेश इस मंशा से दिया है कि चुनाव आयुक्त पूरी तरह आज़ाद होकर काम कर सकें।