सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को भी चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा देश भर में कहीं भी नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह आदेश इस मंशा से दिया है कि चुनाव आयुक्त पूरी तरह आज़ाद होकर काम कर सकें।
सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते चुनाव आयुक्त: सुप्रीम कोर्ट
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- 12 Mar, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को भी चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और किसी सरकारी अफ़सर को राज्य के चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है।