वकील महमूद प्राचा ने देश में सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों से कराने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्राचा ने तर्क दिया है कि 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1961 के चुनाव संचालन नियमों के तहत सिर्फ मतपत्र का इस्तेमाल करके चुनाव कराने का कानून है।