दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को चुनाव आयोग यानी ECI ने बताया कि वो तीन महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास यह मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है लेकिन इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थीं। लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।