चुनावी बांड को "असंवैधानिक" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। इस बांड से राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिग की जा रही थी। इस फैसले की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह फैसला लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आए, तभी उसका कुछ मतलब होगा। गुरुवार को फैसला आने के बाद प्रशांत भूषण ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा।