विस्तारा एयरलाइंस पर डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने गुरुवार को एक सह-पायलट को सिम्युलेटर में अपेक्षित ट्रेनिंग के बिना विमान को इंदौर में उतारने की अनुमति देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि यह एक गंभीर उल्लंघन है जो जहाज पर सवार यात्रियों के जीवन को खतरे में डालता है। उक्त चूक के लिए एयरलाइन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उसने कहा, एयरलाइन ने टेक-ऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस का उल्लंघन किया।